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Jhunjhunu: वाइन शॉप पर किया था हमला...अब दो साल अस्पताल में लगाना होगा झाडू पोंछा !

झुंझुनूं के बाल न्यायालय ने हमला तोड़फोड़ के मामले में दो नाबालिगों को अस्पताल में झाडू पोंछा लगाने की सजा दी है।
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Jhunjhunu News Rajasthan: राजस्थान के झुंझुनूं के बाल न्यायालय (सेशन न्यायाधीश) ने तोड़फोड़ के पांच साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है, (Jhunjhunu News Rajasthan) इसमें अदालत ने दो नाबालिगों को अनूठी सजा दी है। अदालत के फैसले के मुताबिक दोनों को दो साल तक सरकारी अस्पताल में बिना वेतन झाडू पोंछा लगाना होगा, दोनों पर दस- दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

अनूठी सजा...अस्पताल में लगाएं झाडू पोंछा

झुंझुनूं में कोरोना काल के दौरान प्रतापपुरा-मठ स्थित शराब की दुकान में तोड़फोड़ के पांच साल पुराने मामले में बाल न्यायालय (सेशन न्यायाधीश) ने यह फैसला दिया है। बाल न्यायालय (सेशन) की न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों नाबालिगों को बिना वेतन सरकारी अस्पताल के वार्डों और किचन में सफाई करनी होगी। उन्हें हर सप्ताह कम से कम 30 घंटे काम करना होगा, जिसकी निगरानी CMHO करेंगे और हर तीन महीने में रिपोर्ट न्यायालय में पेश करेंगे। दोनों दोषियों को 10 फरवरी को न्यायालय में पेश होना होगा।

5 साल पुराना मामला, दोनों ने किया क्या था?

7 मई 2020 को बगड़ थाना क्षेत्र में संदीप कुमार की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसमें बताया गया कि शराब की दुकान पर तीन बिना नंबर की गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने फायरिंग की। दुकान में तोड़फोड़ की और गल्ले से डेढ़ लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान एक वैन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में दो नाबालिगों को भी निरुद्ध कर किशोर न्याय बोर्ड, झुंझुनूं में चालान पेश किया। जहां से मामला बाल न्यायालय में ट्रांसफर हुआ।

205 दस्तावेज, 25 गवाहों के बाद फैसला

इस मामले में राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने 25 गवाहों के बयान कराए। अदालत में 205 दस्तावेज भी पेश किए। न्यायालय ने डकैती की धारा से दोनों को बरी कर दिया, मगर हमला और तोड़फोड़ करने का दोषी मानते हुए दोनों को अब अनूठी सजा दी है।

(झुंझुनूं से अरुण कुमार की रिपोर्ट)

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