Bangladesh Protest: क्या है विशेष नौकरी कोटा विधेयक, जिसके के विरोध ने छीन ली शेख हसीना की कुर्सी?
Bangladesh Protest: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन (Bangladesh Protest) के बाद अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर जा चुकी हैं। विशेष नौकरी कोटा विधेयक के विरोध में देश पिछले एक महीने से जल रहा है। पहले शांतिपूर्ण तरीके से लोग आंदोलन कर रहे थे। हालांकि, बाद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प बढ़ गई और जिससे आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। आइये जानते हैं कि आखिर ये विधेयक क्या है और बांग्लादेश के लोग इसके खिलाफ क्यों हैं।
क्या है विशेष नौकरी कोटा विधेयक?
नौकरी कोटा विधेयक को 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले दिग्गजों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने के लिए लाया गया था, जिसे लेकर बांग्लादेश में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आइये जानते हैं इससे जुड़ी कुछ मुख्य बातें।
1. ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान में अन्य केंद्रीय और प्रांतीय सेवाओं के साथ-साथ पाकिस्तान की सिविल सेवा (CSP) की स्थापना की गई थी। उस समय, सार्वजनिक सेवा भर्ती के लिए कोटा प्रावधान एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से स्थापित किए गए थे, जिसे बाद में 1956 के संविधान के तहत ठोस बनाया गया था।
2. बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने 1972 में अपने स्वतंत्रता सेनानियों को मान्यता देने के लिए नौकरी कोटा प्रणाली शुरू की। यह पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के तुरंत बाद हुआ था। स्थानीय मीडिया के अनुसार, इस प्रणाली को रद्द करने की मांग को लेकर एक आंदोलन शुरू हुआ और तब से यह जारी है।
3. 2018 तक, बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 56 प्रतिशत आरक्षण था। इनमें से 30 प्रतिशत नौकरियां स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए, 10 प्रतिशत महिलाओं के लिए, 10 प्रतिशत पिछड़े जिलों के निवासियों के लिए, 5 प्रतिशत अल्पसंख्यक समूहों के लोगों के लिए और 1 प्रतिशत विकलांग लोगों के लिए आरक्षित थीं। इस पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें कई लोगों ने कोटा सुधार की मांग की।
4. 2018 में, बांग्लादेश सरकार ने नौकरी कोटा रोक दिया। इसने कथित तौर पर सभी प्रकार के कोटा को खत्म कर दिया। इस कदम का उद्देश्य सरकारी नौकरियों में ग्रेड 9 से 13 (पहले प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरियों के रूप में जाना जाता था) में पदों के लिए मेधावी और योग्य व्यक्तियों की भर्ती सुनिश्चित करना था।
हालांकि, स्थानीय मीडिया ने कहा कि तीसरे और चौथे श्रेणी के पदों (ग्रेड 14 से 20) के लिए कोटा प्रभावी रहा। अब अपदस्थ प्रधान मंत्री शेख हसीना ने 2018 में फैसला किया कि यदि संबंधित कोटे से कोई उम्मीदवार नहीं मिलता है, तो उन पदों को मेरिट सूची से भरा जाएगा।
5. लेकिन जून 2024 में, बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने उस निर्णय को रद्द कर दिया और 1971 के दिग्गजों के रिश्तेदारों द्वारा याचिका दायर करने के बाद कोटा बहाल कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही हजारों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया।
6. सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को निलंबित कर दिया और 21 जुलाई को मामले की सुनवाई की।
7. 21 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कोटा बहाल करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिग्गजों का कोटा घटाकर 5 प्रतिशत (पहले 30 प्रतिशत से) कर दिया जाए, जिसमें 93 प्रतिशत नौकरियां योग्यता के आधार पर आवंटित की जाएँगी। शेष 2 प्रतिशत जातीय अल्पसंख्यकों, ट्रांसजेंडर और विकलांग लोगों के लिए अलग रखा जाएगा।
8. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सप्ताह, गुस्साई भीड़ ने नई माँगें जारी कीं, जिसमें मारे गए लोगों के लिए न्याय और जवाबदेही लाना और हसीना को पद छोड़ने की माँग शामिल थी।
बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी क्या चाहते हैं?
विरोध करने वाले चाहते हैं कि पूरी कोटा प्रणाली को योग्यता आधारित प्रणाली से बदल दिया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि यह व्यवस्था भेदभावपूर्ण है और शेख हसीना के समर्थकों को लाभ पहुँचाती है, जिनकी अवामी लीग पार्टी ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में हसीना के इस्तीफे की भी माँग की। प्रदर्शनकारियों की माँग के आगे झुकते हुए हसीना ने सोमवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह भारत चली गईं और जब तक उन्हें कथित तौर पर यूनाइटेड किंगडम में शरण नहीं मिल जाती, तब तक वह यहीं रहेगी। वहीं, कुछ अन्य रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वह यूके के लिए रवाना हो चुकी हैं। हालांकि, अभी तक इसपर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
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