26/11 Terror Attack: ताहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मिली मंजूरी, भारत में 26/11 हमले में होगा ट्रायल
26/11 Terror Attack: अमेरिका से 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपी ताहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मंजूरी मिलने के बाद, दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को मुंबई अदालत से इस हमले से जुड़े ट्रायल रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश विमल कुमार यादव ने मुंबई अदालत के अधिकारियों को संबंधित रिकॉर्ड जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए कहा।
गौरतलब है कि 26/11 हमले से जुड़े कई मामलों की सुनवाई दिल्ली और मुंबई दोनों जगह चल रही थी, जिसके चलते पहले ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड मुंबई भेज दिए गए थे। अब राणा के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आगे बढ़ने के कारण यह रिकॉर्ड फिर से मांगे गए हैं।
अमेरिका में अंतिम अपील खारिज
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को राणा की अंतिम अपील को खारिज कर दिया, जिससे भारत प्रत्यर्पण का अंतिम कानूनी रोड़ा भी दूर हो गया। अमेरिकी अदालत पहले ही इस बात का फैसला दे चुकी है कि पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी ताहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है।
26/11 हमले में राणा की भूमिका
राणा को अमेरिका में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) को समर्थन देने का दोषी ठहराया गया था। भारत में राणा पर आरोप है कि उसने 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले में सहायक भूमिका निभाई थी, जिसमें 174 से अधिक निर्दोष लोगों की जान गई थी। भारत लंबे समय से राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था।
राणा की भूमिका मुख्य रूप से उसके दोस्त डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी की मदद करने से जुड़ी हुई है। हेडली एक अमेरिकी नागरिक है, जिसका जन्म एक अमेरिकी मां और पाकिस्तानी पिता से हुआ था। अक्टूबर 2009 में अमेरिकी एजेंसियों ने हेडली को गिरफ्तार किया था।
राणा पर आरोप है कि वह हेडली के पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने की जानकारी रखता था और उसने उसकी मदद भी की। राणा ने हेडली को एक फर्जी पहचान प्रदान की, जिससे वह भारत आकर हमले के संभावित ठिकानों की रेकी कर सका।
अब जब अमेरिका ने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जल्द ही उसे भारत लाकर 26/11 हमले में उसकी भूमिका को लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगी।
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