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High Court on Rajkot Fire Tragedy: क्या आप ढाई साल तक सोते रहे ? अग्निकांड मामले में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

High Court on Rajkot Fire Tragedy: अहमदाबाद। गुजरात के राजकोट अग्निकांड मामले की सुनवाई गुजरात हाईकोर्ट में हो रही है। इस सुनवाई के दौरान सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पर दो अतिरिक्त महाधिवक्ता अदालत में मौजूद थे। बता दे ये...
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High Court on Rajkot Fire Tragedy: अहमदाबाद। गुजरात के राजकोट अग्निकांड मामले की सुनवाई गुजरात हाईकोर्ट में हो रही है। इस सुनवाई के दौरान सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पर दो अतिरिक्त महाधिवक्ता अदालत में मौजूद थे। बता दे ये गेम जोन अनधिकृत परिसर में था। इसे सरकारी नियमानुसार नियमित करने की मंजूरी मांगी गयी थी। फायर सेफ्टी (High Court on Rajkot Fire Tragedy) को लेकर 4 साल से सुनवाई चल रही थी।

राज्य सरकार पर भरोसा नहीं

राजकोट अग्निकांड मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने बताया कि 4 साल से कोर्ट ने कई फैसले और निर्देश दिए हैं, उसके बाद भी प्रदेश में 6 घटनाएं हुई है। लोग मशीनरी के ट्रिगर से मर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा निर्देशों के बाद भी कई घटनाएं घट चुकी हैं, अब हमें स्थानीय व्यवस्था और राज्य सरकार पर भरोसा नहीं रहा है। इसके साथ ही अदालत ने राजकोट नगर निगम से स्पष्टीकरण मांगा है। राजकोट नगर निगम ने कोर्ट में माना कि इसकी मंजूरी नहीं ली गई थी।

एसआईटी से कर रहे जांच

हाईकोर्ट ने आगे कहा कि क्या आप अंधे हो गये हैं ? ये ढाई साल से चल रहा था, तो क्या सो (High Court on Rajkot Fire Tragedy) गए थे। क्या हम मान लें कि आपने आंखें मूंद ली ? आप और आपके लोग क्या करते हैं ? कुछ अधिकारी के गेम जोन में जाने की तस्वीर सामने आने पर कोर्ट ने कहा, जो अधिकारी वहां खेलने गए थे वो क्या थे ? अहमदाबाद में चल रहे दो गेम जोन के पास अनुमति नहीं है। इस केस में एसआईटी गठित कर 72 घंटे के अंदर हादसे की रिपोर्ट मांगी गई है।

कई मॉल में गेम जोन चल रहे

कोर्ट को बताया गया कि कई मॉल (High Court on Rajkot Fire Tragedy) में गेम जोन चल रहे हैं। हमें उनकी आज से कल तक रिपोर्ट मिल जाएगी। हमने पिछले 48 घंटों में 6 आरोपी अधिकारियों को निलंबित किया है। इस घटना के बाद, कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, पुलिस आयुक्तों, क्षेत्रीय आयुक्तों, जिला विकास अधिकारियों, जिला पुलिस अधिकारियों, मुख्य अधिकारियों से उनके अधिकार क्षेत्र के तहत खेल क्षेत्रों का विवरण मांगा गया था। जिसकी तुरंत समीक्षा की जा रही है।

अहमदाबाद में 34 गेमिंग जोन

महाधिवक्ता के अनुसार अहमदाबाद में 34 गेमिंग जोन हैं। जिसमें 28 इनडोर और 6 आउटडोर हैं। वहां जांच के बाद पता चला कि 31 के पास फायर एनओसी है। जबकि 3 के पास नहीं है। इसमें 28 में से 24 इनडोर केंद्र हैं। इन 6 में से 3 मालिकों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बाकी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। वकील अमित पांचाल की दलील में कहा गया कि ड्राफ्ट में सिर्फ पुलिस एक्ट की बात कही गई है। निगम और जीडीसीआर अधिनियम के बारे में क्या?

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