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Brij Bhushan: बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप, अगली सुनवाई की तारीख तय

Brij Bhushan: महिला पहलवान द्वारा पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए यौन शोषण मामले में पीड़िता के परिजन का बयान दर्ज।
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Brij Bhushan: एक महिला पहलवान द्वारा पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से जुड़े मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पीड़िता के परिजन का बयान दर्ज किया।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौधरी ने इन-चैंबर कार्यवाही के दौरान पहलवान के पति के बयान को रिकॉर्ड किया। हालाँकि, गवाही पूरी नहीं हो सकी, और अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मार्च की तारीख तय की है।

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि 21 मई 2024 को अदालत ने इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और जबरदस्ती महिला की मर्यादा भंग करने के आरोप तय किए थे। सिंह पहले ही खुद को निर्दोष बता चुके हैं और मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

इसके अलावा, अदालत ने इस मामले में सह-आरोपी और WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आपराधिक धमकी देने का आरोप तय किया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को इस मामले में सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, 354D और 506 के तहत आरोपपत्र दायर किया था।

शिकायतकर्ता का आरोप

इससे पहले, इन-चैंबर कार्यवाही के दौरान एक नाबालिग पहलवान ने कहा था कि वह दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और पुलिस द्वारा प्रस्तुत समापन रिपोर्ट का विरोध नहीं कर रही है।

बता दें कि 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने अदालत में एक रिपोर्ट पेश कर नाबालिग पहलवान से संबंधित मामले को रद्द करने की सिफारिश की थी। जांच के दौरान पहलवान के पिता ने दावा किया था कि उन्होंने सिंह के खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के साथ हुई कथित नाइंसाफी का बदला लेना था।

दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, इसलिए नाबालिग से संबंधित POCSO अधिनियम के तहत दर्ज मामला रद्द करने की सिफारिश की गई। हालांकि, छह अन्य महिला पहलवानों की शिकायत पर सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पीछा करने के आरोप तय किए गए थे।

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