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Swati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल मारपीट केस में बिभव कुमार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत की याचिका हुई खारिज

Swati Maliwal assault case: नई दिल्ली। सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में बिभव कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। उनकी गिरफ्तारी तो पहले ही हो चुकी थी और अब उनकी जमानत...
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Swati Maliwal assault case: नई दिल्ली। सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में बिभव कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। उनकी गिरफ्तारी तो पहले ही हो चुकी थी और अब उनकी जमानत की याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

इस संबंध में स्वाति मालीवाल ने पहले ही कोर्ट में यह बयान दे दिया था कि बिभव कुमार की हैसियत केजरीवाल सरकार में मंत्रियों जैसी है, उसकी जमानत से उन्हें खतरा हो सकता है। इस बयान को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

बता दें कि स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बिभव कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी है। ऐसे में कोर्ट ने बिभव को राहत देने से इनकार कर दिया। बिभव कुमार पर 13 मई को दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का आरोप है। अदालत की ओर से बिभव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 24 मई को कोर्ट के एक आदेश बाद उन्हें चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

क्या मामला है?

दरअसल, 13 मई को स्वाती मालीवाल सीएम आवास गई थीं। वहां से वापस लौटकर स्वाति ने सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार पर बदसलूकी और मारपीट (Swati Maliwal assault case) का आरोप लगाया। स्वाति की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने बिभव को गिरफ्तार कर लिया। अभी बिभव 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था।

स्वाती मालीवाल के बाद पहुंचे बिभव

उधर, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने दावा किया कि दिल्ली सीएम आवास पर पहले स्वाती मालीवाल (Swati Maliwal assault case) पहुंच गईं थीं ,उसके बाद बिभव कुमार सीएम आवास पर पहुंचे। आयोग ने इस संबंध में जानकारी मांगी है कि वहां पर बिभव को किसके निर्देश पर बुलाया गया। NCW ने सोमवार को जारी विज्ञप्ति में कहा कि इससे पहले 13 मई, 2024 को जारी एक वक्तव्य में उसने एक मीडिया पोस्ट का खुद संज्ञान लिया था।

एनसीडब्ल्यू के अनुसार, ‘दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव पर अपने साथ मारपीट (Swati Maliwal assault case) करने का आरोप लगाया।' बिभव कुमार को जिसके निर्देश पर सीएम आवास पर बुलाया गया था, इस बात को स्पष्ट करने के लिए एनसीडब्ल्यू ने सीएम सहित मौके पर मौजूद लोगों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच करने के लिए कहा है।

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