Rau's IAS Study Circle: दिल्ली कोर्ट ने Rau's IAS कोचिंग के CEO और कोऑर्डिनेटर को दी जमानत
Rau's IAS Study Circle: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को Rau's IAS Study Circle के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को तीन सिविल सर्वेसेज के उम्मीदवारों की मौत के मामले में 7 दिसंबर तक जमानत दे दी। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज अंजू बजाज चंदना ने आरोपी व्यक्तियों को 1 लाख रुपये की व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो जमानतदारों के साथ राहत दी।
इन शर्तों पर मिली जमानत
अभिषेक गुप्ता पर अदालत ने यह शर्त लगाई कि उन्हें 30 नवंबर तक 2.5 करोड़ रुपये रेड क्रॉस को जमा करने होंगे, जो उप-राज्यपाल के निपटान में होगा। इससे पहले, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा नियुक्त समिति को निर्देश दिया था कि वह तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत के मामले में एक अंतरिम रिपोर्ट पेश करे, जिसमें ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपाय सुझाए जाएं।
न्यायालय ने कहा, "यह एक गंभीर मामला है। आपको सलाह मशविरा प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है।" उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी, और केरल के एरनाकुलम के निविन डलविन 27 जुलाई को हुई बारिश में आई बाढ़ में बेसमेंट में फंसने के कारण मौत के शिकार हुए थे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने चार को-ओनर्स को दी अंतरिम जमानत
13 सितंबर को, दिल्ली हाई कोर्ट ने उन चार सह-मालिकों को अंतरिम जमानत दी, जो ओल्ड राजिंदर नगर में बेसमेंट में उन तीन IAS उम्मीदवारों की दुखद मौत से संबंधित हैं। यह जमानत 30 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगी। जस्टिस DK शर्मा की पीठ ने दिल्ली के उप-राज्यपाल से अनुरोध किया कि वे एक समिति का गठन करें, जो एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की निगरानी में काम करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना स्वीकृति के दिल्ली में कोई कोचिंग सेंटर बेसमेंट में न चलाया जाए।
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