SC Slams Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के चलते राजस्थान के अधिकारियों को लगाई फटकार, अवमानना नोटिस जारी
SC Slams Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। यह कार्रवाई हवा और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन के चलते की गई है। खासकर उदयपुर झीलों के आसपास जलाए गए पटाखों के बिखरे हुए कचरे के संबंध में यह मामला उठाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका
उदयपुर की निवासी भाग्यश्री पंचोली ने इस संबंध में अवमानना आवेदन दायर किया था, जिसमें राज्य सरकार की नवंबर 2023 में प्रदूषण को कम करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन न करने का आरोप लगाया गया। कोर्ट ने पिछले सोमवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यावरण) अपर्णा अरोड़ा, उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शारद सक्सेना को नोटिस जारी किए।
दिल्ली जैसे शहरों में है पटाखों पर प्रतिबंध
पंचोली ने अपने आवेदन में बताया कि 2015 में दायर जनहित याचिका के माध्यम से पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने पहले ही दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों के उपयोग, निर्माण और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया था। 7 नवंबर 2023 को, कोर्ट ने राजस्थान से त्योहारों के दौरान और उसके बाद भी हवा और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सभी कदम उठाने को कहा था।
अदालत को कमजोर दिखाता है
पंचोली ने अपने आवेदन में अधिकारियों की विफलता को उजागर करते हुए कहा कि यह न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य और उदयपुर के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है, बल्कि यह अदालत की गरिमा और अधिकार को भी कमजोर करता है। उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय अधिकारियों को इस मामले में कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
अक्टूबर 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर सभी पारंपरिक पटाखों के उत्पादन पर रोक लगा दी थी, केवल हरित पटाखों और सुधारित पटाखों की अनुमति दी थी। पिछले वर्ष सितंबर में, कोर्ट ने सुधारित पटाखों के निर्माण में बैरियम नाइट्रेट के उपयोग की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि यह श्वसन विकारों का कारण बनता है।
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