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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने CBI को लगाई फटकार, पश्चिम बंगाल के न्यायालयों को बताया था 'दुश्मन'

Supreme Court: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा पश्चिम बंगाल के सभी न्यायालयों को 'दुश्मन' बताने की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट ने इसे अवमानना की संज्ञा देते हुए कहा कि ऐसी सामान्यीकरण करने वाली बातें...
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Supreme Court: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा पश्चिम बंगाल के सभी न्यायालयों को 'दुश्मन' बताने की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट ने इसे अवमानना की संज्ञा देते हुए कहा कि ऐसी सामान्यीकरण करने वाली बातें स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। CBI ने पश्चिम बंगाल के 15 जिलों में हुए चुनावी हिंसा के 42 मामलों की सुनवाई अन्य राज्य में स्थानांतरित करने की मांग की थी, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसे न्यायालयों में पक्षपात का सामना करना पड़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और पंकज मित्तल की पीठ ने इस बात पर कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि CBI के इस तरह के बयान से पूरे न्यायालयों की प्रतिष्ठा पर सवाल उठता है। पीठ ने कहा, "आप सभी न्यायालयों को दुश्मन बता रहे हैं। यह अवमानना है।"

CBI के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अदालत में कहा कि उनकी बात का संदर्भ न्यायालय के भीतर नहीं बल्कि बाहर की स्थितियों से था और स्वीकार किया कि याचिका का प्रारूप ढीला था। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल के बाहर सुनवाई स्थानांतरित करने की आवश्यकता है ताकि निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

कोर्ट ने CBI से कहा कि पहले उसे अपने सामान्यीकरण वाले आरोप वापस लेने होंगे। पीठ ने कहा कि, "यदि हम मामलों को स्थानांतरित करते हैं, तो इसका मतलब होगा कि हम यह प्रमाणित कर रहे हैं कि राज्य में सभी न्यायालयों के खिलाफ एक दुश्मन का माहौल है।" आखिरकार, कोर्ट ने CBI को याचिका वापस लेने की अनुमति दी, लेकिन अपने आदेश में अपनी नाखुशी व्यक्त की। "यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्रीय एजेंसी ने पश्चिम बंगाल के न्यायालयों पर इस प्रकार के आरोप लगाए हैं।" सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे की सभी आपत्तियों को खुला रखा है।

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