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Waqf Board: वक्फ की जमीन पर नितीश सरकार बनाएगी 21 नए मदरसे

Waqf Board Bill: बिहार की नितीश सरकार वक्फ बोर्ड की जमीन पर मदरसे बनाने की तैयारी कर रही है। सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत संपत्ति के विकास के लिए बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स और अन्य...
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Waqf Board Bill: बिहार की नितीश सरकार वक्फ बोर्ड की जमीन पर मदरसे बनाने की तैयारी कर रही है। सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत संपत्ति के विकास के लिए बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स और अन्य संरचनाओं के निर्माण के लिए इस जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी घोषणा करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने सोमवार को कहा कि सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 21 नए मदरसे स्थापित करने का भी फैसला किया है।

वक्फ बोर्ड की जमीन पर मदरसे का निर्माण

खान ने संवाददाताओं से कहा, "2023-24 में पटना, पूर्णिया, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, नवादा और सीवान में बहुउद्देशीय भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स और लाइब्रेरी के निर्माण के लिए दस परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन परियोजनाओं के लिए 105.13 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।" उन्होंने कहा कि 2024-25 में सीवान और भागलपुर जिलों में बहुउद्देशीय भवन, गेस्ट हाउस, विवाह भवन, वक्फ कार्यालय भवन और मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं बिहार राज्य वक्फ विकास योजना के तहत क्रियान्वित की जाएंगी।

मंत्री ने आगे कहा कि, "राज्य सरकार ने बिहार राज्य मदरसा सुधारीकरण योजना (बीआरएमएसवाई) के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में 21 नए मदरसे बनाने का भी फैसला किया है। हाल ही में राज्य में संबंधित अधिकारियों द्वारा दस मदरसे पूरे किए गए हैं।" बीआरएमएसवाई के तहत मदरसा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पेयजल, पुस्तकालय, उपकरण, शौचालय और कंप्यूटर विज्ञान प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

जमा खान ने संवाददाताओं से कहा, "पिछले साल नालंदा और पूर्वी चंपारण में एक-एक और पूर्णिया में दो मदरसे को मजबूत करने के लिए 32.39 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी।" संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजे गए वक्फ (संशोधन) विधेयक के बारे में पूछे जाने पर खान ने कहा, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों की भावना और कल्याण के बारे में चिंतित हैं। जो भी निर्णय लिया जाएगा वह निश्चित रूप से समुदाय के हित में होगा।" विपक्षी दलों द्वारा इसके प्रावधानों पर आपत्ति जताए जाने के बाद विधेयक को जेपीसी को भेजा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्तियों पर कोई अतिक्रमण न हो।

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