Waqf Board Row: 'वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए बिल लाई है भाजपा', असदुद्दीन ओवैसी का दावा
Waqf Board Row: लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, विकास या दक्षता लाने का इरादा नहीं है, बल्कि वे वक्फ बोर्ड को स्थायी रूप से समाप्त करना चाहते हैं। इसके लिए केंद्र द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया गया है।
असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा?
कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए ओवैसी ने बताया कि वक्फ अधिनियम 1995 'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' की अवधारणा पर आधारित है, जो यह अनिवार्य करता है कि यदि कोई स्थान प्रार्थना के लिए उपयोग किया जाता है, अनाथालय के रूप में कार्य करता है, या कब्रिस्तान के रूप में कार्य करता है, तो वह वक्फ संपत्ति बन जाती है, जिसे सरकार अब खत्म करने का इरादा रखती है।
ओवैसी ने पूछा, 'हिंदू धर्म में, कई बंदोबस्ती बोर्ड हैं जहां उपयोग से स्थान धार्मिक हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में, सुन्नी वक्फ बोर्ड के तहत 1,21,000 पंजीकृत संपत्तियों में से 1,12,000 उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हैं। एक बार उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ समाप्त हो जाने के बाद, वे कौन सा कानून लागू करेंगे?
"प्रैक्टिस करने वाले मुस्लिम" पर बवाल
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि पांच साल तक प्रैक्टिस करने वाला मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दान दे सकता है। हालांकि, इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि "प्रैक्टिस करने वाले मुस्लिम" का क्या मतलब है। ओवैसी ने आगे सवाल किया "क्या इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिन में पांच बार नमाज पढ़ता है, दाढ़ी रखता है, टोपी पहनता है या जिसकी कोई गैर-मुस्लिम पत्नी नहीं है?"
उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के लोगों पर ऐसा कोई कानून लागू नहीं होता, जहां कोई भी इन कानूनी प्रतिबंधों के बिना कभी भी दान कर सकता है। "मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 'प्रैक्टिस करने वाले मुस्लिम' जैसी शब्दावली क्यों बनाई? वे कौन होते हैं यह पहचानने वाले कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं या नहीं? क्या नरेंद्र मोदी अब हमारे घरों में झांकेंगे? या वे पांच साल बाद कहेंगे कि अब आप मुस्लिम हैं और आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है?"
ओवैसी ने पूछा कि विधेयक में यह भी कहा गया है कि सरकार के नियंत्रण में आने वाली वक्फ संपत्ति का फैसला जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, जो खुद सरकार का हिस्सा है। वे इस मामले के न्यायाधीश कैसे हो सकते हैं?
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