राजस्थान सरकार को राहत! बीकानेर हाउस की कुर्की पर पटियाला कोर्ट ने लगाई रोक!
Bikaner House Dispute: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस कुर्की मामले में राजस्थान सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अहम फैसले में बीकानेर हाउस की कुर्की की कार्रवाई पर रोक लगा दी और इसे राज्य सरकार के नियंत्रण में रखने का आदेश दिया है। अदालत ने यह (Bikaner House Dispute)निर्णय करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक, यानी 7 जनवरी 2025 तक, यह ऐतिहासिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संपत्ति राजस्थान सरकार के पास ही रहेगी। यह फैसला राजस्थान सरकार के लिए एक बड़ी सफलता है, जो राज्य की प्रतिष्ठा और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
बीकानेर हाउस पर कुर्की की रोक
पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस पर जारी कुर्की आदेश पर रोक लगाकर राजस्थान सरकार को बड़ी राहत दी है। इस फैसले के बाद अब तक इस ऐतिहासिक और प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण भवन का सरकारी उपयोग बाधित नहीं होगा।
बीकानेर हाउस का विवाद
दिल्ली के बीकानेर हाउस को लेकर एक विवाद सामने आया था, जिसमें नोखा नगर पालिका और एक निजी कंपनी के बीच 50 लाख रुपये का मामला था। कोर्ट ने इस भवन को राज्य सरकार की संपत्ति मानते हुए कुर्की से मुक्त कर दिया, क्योंकि यह भवन सरकारी कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए जरूरी है।
राज्य सरकार को मिली राहत
कोर्ट ने अगले आदेश तक इस ऐतिहासिक भवन को राज्य सरकार के नियंत्रण में रखने का निर्देश दिया है। 7 जनवरी 2025 तक इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जिससे राज्य सरकार को पर्याप्त समय मिलेगा।
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