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Dholpur: कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाहा पर गंभीर आरोप, आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा!

Showbharani Kushwaha Nomination: (Neeraj Sharma) धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाहा के नामांकन (Showbharani Kushwaha Nomination) को बहुजन समाज पार्टी (BSP) के प्रत्याशी रितेश शर्मा ने राजस्थान हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर चुनौती दी है। शर्मा...
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Showbharani Kushwaha Nomination: (Neeraj Sharma) धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाहा के नामांकन (Showbharani Kushwaha Nomination) को बहुजन समाज पार्टी (BSP) के प्रत्याशी रितेश शर्मा ने राजस्थान हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर चुनौती दी है। शर्मा ने आरोप लगाया है कि शोभारानी कुशवाहा ने अपने नामांकन के शपथ पत्र में आपराधिक मुकदमों की जानकारी छुपाई है।

क्या है मामला?

रितेश शर्मा की ओर से पेश अधिवक्ता एवं पूर्व विधायक अब्दुल सगीर ने बताया कि 2023 के विधानसभा चुनाव के अंतर्गत शोभारानी कुशवाहा ने अपने हलफनामे में आपराधिक रिकॉर्ड को छिपा दिया है। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष रितेश शर्मा ने इस मामले की चुनौती दी थी, लेकिन नामांकन आवेदन को निरस्त नहीं किया गया और स्वीकार कर लिया गया।

हाई कोर्ट की कार्रवाई

बीएसपी प्रत्याशी रितेश शर्मा ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर शोभारानी कुशवाहा के नामांकन को निरस्त करने की मांग की है। अधिवक्ता अब्दुल सगीर ने बताया कि हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन स्वीकार करते हुए मामले को विचारण योग्य मानते हुए शोभारानी कुशवाहा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

कानूनी विशेषज्ञों का मत

अब्दुल सगीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में संज्ञान लिया है, जिसमें प्रत्याशी को नामांकन के दौरान अपने आपराधिक मुकदमों का भी हवाला देना आवश्यक है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि हाई कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाता है, तो रितेश शर्मा को विजई घोषित किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने दूसरे स्थान पर सर्वाधिक वोट हासिल किए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अदालत ने कुशवाहा के नामांकन को रद्द कर दिया, तो यह आगामी चुनावों में एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित कर सकता है।

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