Barmer News: पीहर जाने की बात पर काट दिया था पत्नी का गला, अब कोर्ट ने पति को दिया आजीवन कारावास
Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर में पत्नी का मर्डर करने के मामले में पति की सजा का ऐलान हो गया है जहां बाड़मेर कोर्ट ने पत्नी का मर्डर करने वाले पति को आजीवन कारावास और 5 हजार जुर्माने का आदेश दिया है. जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने घटना के 15 महीने और चालान पेश करने के एक साल में फैसला सुनाया है. इस मामले में पुलिस ने करीब 225 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी जहां 29 गवाह पेश हुए थे. बता दें कि यह घटना 28 मई 2023 की है जहां इस मामले की रिपोर्ट कबूल ने धनाऊ थाने में दी थी. इस मामले के मुताबिक सलीम ने घर में रात के दौरान सो रही अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से गला काटकर मौत के घाट उतार दिया था.
वहीं पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी सलीम के खिलाफ धारा 302 के तहत जुर्म प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया. इस मामले में पुलिस की जांच के बाद पता चला कि सलीम की शादी बिहार निवासी सबाना खातून से हुई थी जहां शादी के कुछ समय बाद ही उसने पीहर जाने को कहा जिस पर आरोपी सलीम को गुस्सा आ गया और उसने पीहर जाने से मना कर दिया और इस बात पर दोनों के बीच बहस हुई और गुस्से में सलीम ने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी.
12 महीने के भीतर आया कोर्ट का फैसला
बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 31 अगस्त 2023 को करीब 225 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी जहां चार्जशीट पेश होने में पुलिस को 11 महीने 13 दिन का समय लगा. वहीं कोर्ट ने अब सजा के साथ 5 हजार का जुर्माना भी देने के आदेश दिए हैं. वहीं कोर्ट ने जुर्माना राशि नहीं देने पर भी आगे कठोर दंड का फैसाल सुनाया है.
क्या था पूरा मामला?
बता दें कि धनाऊ थाना इलाके के पूंजासर गांव निवासी सलीम (58) ने मई 2023 में बिहार के मधुबनी जिले की सबाना खातून (26) के साथ शादी की थी जहां शादी के 10 दिन बाद यानी 28 मई 2023 को दोनों घर ही थे, इस बीच रात के समय ही पत्नी पीहर जाने की जिद्द करने लगी जिसके बाद पति सलीम ने कुल्हाड़ी से उसका मर्डर कर दिया.
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