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बीकानेर राजघराने का संपत्ति विवाद ! बुआ- भतीजी के झगड़े के बीच करणी ट्रस्ट पर HC का आदेश ?

Bikaner Royal Family Property Dispute: बीकानेर। बीकानेर राजघराने में करणी चैरिेटेबल फंड ट्रस्ट विवाद पर हाईकोर्ट का आदेश आया है। हाईकोर्ट ने नए ट्रस्टी का चुनाव होने तक कुछ पाबंदिया लगाई हैं। जिसके चलते अब ट्रस्ट के बैंक खाते से...
12:28 AM Aug 28, 2024 IST | ALANKAR GOSWAMI
Bikaner Royal Family Property Dispute: बीकानेर। बीकानेर राजघराने में करणी चैरिेटेबल फंड ट्रस्ट विवाद पर हाईकोर्ट का आदेश आया है। हाईकोर्ट ने नए ट्रस्टी का चुनाव होने तक कुछ पाबंदिया लगाई हैं। जिसके चलते अब ट्रस्ट के बैंक खाते से...

Bikaner Royal Family Property Dispute: बीकानेर। बीकानेर राजघराने में करणी चैरिेटेबल फंड ट्रस्ट विवाद पर हाईकोर्ट का आदेश आया है। हाईकोर्ट ने नए ट्रस्टी का चुनाव होने तक कुछ पाबंदिया लगाई हैं। जिसके चलते अब ट्रस्ट के बैंक खाते से हर महीने सिर्फ 50 हजार रुपए की ही निकासी की जा सकेगी। संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकेगा। इस मामले में ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष ने याचिका दायर की थी। मगर असल विवाद राजपरिवार की बुआ राज्यश्री और भतीजी विधायक सिद्धिकुमारी के बीच है?

बीकानेर राजघराने के करणी सिंह ट्रस्ट पर विवाद?

करणी सिंह चैरिटेबल फंड ट्रस्ट बीकानेर राजघराने का ट्रस्ट है। जिसमें विधायक सिद्धि कुमारी और उनकी बुआ राज्यश्री और मधुलिका कुमारी ट्रस्टी थीं। राजपरिवार के इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हनुवंत सिंह थे।

हनुवंत सिंह का आरोप है कि साल 2023 में सिद्धि कुमारी ने उन्हें गलत तरीके से पद से हटा दिया। राज्यश्री सहित चार ट्रस्टियों को भी बदल दिया और खुद सिद्धि कुमारी ट्रस्ट की अध्यक्ष बन गईं।

विधायक सिद्धि कुमारी पर क्या हैं आरोप ?

करणी सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट में इस बदलाव के बाद हनुवंत सिंह हाईकोर्ट पहुंचे। उनका आरोप है कि सिद्धि कुमारी ने नवंबर 2023 में उन्हें गलत तरीके से पद से हटाया और खुद अध्यक्ष बनीं। बाकी चार अन्य को ट्रस्टी बना दिया। इससे जुड़ा फार्म देवस्थान विभाग में दिया गया।

हनुवंत सिंह का आरोप है कि जब उन्हें इस बात का पता लगा, तो उन्होंने देवस्थान विभाग में भी आपत्ति की। मगर देवस्थान विभाग ने उनकी आपत्ति दरकिनार कर दी। सिद्धि कुमारी को सही ठहराया।(Bikaner Royal Family Property Dispute)

अब विवाद पर आया हाईकोर्ट का आदेश

हनुवंत सिंह को देवस्थान विभाग से सफलता नहीं मिली तो उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के बाद अब एक आदेश दिया है।

जिसके तहत अब करणी चैरिटेबल फंड ट्रस्ट के बैंक खातों से हर महीने सिर्फ 50 हजार रुपए ही निकाले जा सकेंगे। इसके अलावा नया ट्रस्टी बनने तक संपत्ति भी नहीं बेच सकेंगे।

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