Dungarpur News : वाहन पर 30 जून तक लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो 5 हजार का चालान
High Security Number Plate Mandatory On Vehicle : डूंगरपुर। क्या आपकी गाड़ी 5 साल पुरानी है ? क्या आपने गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगा रखी है। यह दोनों सवाल काफी महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि परिवहन विभाग के नियम के मुताबिक प्रदेश में 30 जून 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होना जरुरी है। अगर ऐसे वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, तो एक जुलाई से 5 हजार का चालान कट सकता है।
30 जून 2024 तक लगवा लें नई नंबर प्लेट
परिवहन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार जून 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 30 जून 2024 तक लगानी होगी। नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिक सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम सॉफ्टवेयर) पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। पुराने वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने के लिए परिवहन विभाग ने इस सोसायटी को अधिकृत किया है।
नई नंबर प्लेट के लिए कैसे करें आवेदन?
वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिक को सियाम सॉफ्टवेयर पर जाना होगा। सबसे ऊपर की लाइन में बुक HSRP पर Apply करना होगा। इसके बाद वाहन की डिटेल भरनी होगी। जिस कंपनी का वाहन होगा, उसका चयन करना होगा। इसके बाद शहर और डीलर्स का नाम सलेक्ट करना होगा। इसके बाद नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन तारीख और फीस भरने के बाद स्लीप लेनी होगी। निर्धारित तारीख को संबंधित डीलर के शोरुम पर जाकर आप हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवा सकेंगे।
नई नंबर प्लेट के लिए कितनी लगेगी फीस?
परिवहन विभाग की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए फीस भी तय की गई है। दोपहिया वाहन के लिए 425 रुपए, कार के लिए 695 रुपए, मध्यम और भारी वाहन के लिए 730 रुपए और ट्रैक्टर-कृषि कार्य से जुडे़ वाहनों के लिए 495 रुपए फीस लगेगी। डूंगरपुर जिले के परिवहन अधिकारी अनिल माथुर ने बताया कि 30 जून तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर एक जुलाई से 5 हज़ार रुपए तक चालान काटा जाएगा।(High Security Number Plate Mandatory On Vehicle)
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