SI भर्ती पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रेनी एसआई की पोस्टिंग-ट्रेनिंग पर रोक
Rajasthan SI Paper Leak: राजस्थान SI भर्ती परीक्षा-2021 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है जहां लगातार विवादों में बनी हुई इस भर्ती परीक्षा को लेकर भजनलाल सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया है. मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने कोर्ट में कहा है कि अभी सरकार इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करेगी.
वहीं जस्टिस समीर जैन की अदालत में मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसमें किसी भी नए आदेश और भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग-पोस्टिंग पर भी रोक लगाई है. अब कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी 2025 को करेगा.
राजस्थान SI भर्ती 2021 पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान
सचिन पायलट ने जयपुर में कहा - सरकार इस मामले में पूरी तरह से कंफ्यूज है, उनके ही मंत्री कह रहे हैं रद्द करवाएंगे लेकिन अब सरकार कह रही है रद्द नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार के इस अनिर्णय का परिणाम जनता को… pic.twitter.com/EMpAZNfaMp
— Rajasthan First (@Rajasthanfirst_) January 9, 2025
मालूम हो कि इससे पहले राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब देते हुए कहा था कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 को सरकार रद्द नहीं करेगी और इसमें अभी जांच चल रही है और आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां भी होंगी.
मालूम हो कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जांच के दौरान पेपर लीक होना पाया गया है जिसकी लगातार कई महीनों से एसओजी जांच कर रही है. वहीं जांच में अब तक करीब 50 ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार किया है जिनमें से 25 को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है.
सरकार ने हाईकोर्ट में क्या कहा?
बता दें कि सरकार ने हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले जवाब दाखिल कर कहा है कि अभी इस मामले की जांच चल रही है और हमने पेपर लीक में शामिल कई लोगों को पकड़ा है. सरकार ने आगे कहा है कि डमी व नकल करने वाले करीब 40 ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड किया गया है और इस भर्ती को लेकर अभी जांच चल रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी. सरकार के मुताबिक ऐसे हालातों में फिलहाल हम भर्ती रद्द करने जैसा बड़े फैसला नहीं ले सकते हैं.
हाईकोर्ट ने SI की पोस्टिंग पर दिया था आदेश
गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में चयन हुए एसआई की पोस्टिंग पर रोक लगाने का आदेश दिया था. वहीं हाईकोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड पर रोक लगाते हुए पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने को कहा था. इसके बाद 2021 की एसआई भर्ती में चयनित एसआई को पोस्टिंग नहीं दी जा सकती थी.
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