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Bundi: हिण्डोली प्रधान... पति और एक अन्य पर मुकदमा, जानें इस विवाद की पूरी कहानी!"

Bundi News: (रियाजुल हुसैन)। हिण्डोली में एक गंभीर विवाद सामने आया है, जिसमें पंचायत राज चुनाव में अपनी सफलता को रोकने के लिए हिण्डोली प्रधान कृष्णा माहेश्वरी और उनके पति भैरूलाल पर फर्जी सन्तान प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप...
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Bundi News: (रियाजुल हुसैन)। हिण्डोली में एक गंभीर विवाद सामने आया है, जिसमें पंचायत राज चुनाव में अपनी सफलता को रोकने के लिए हिण्डोली प्रधान कृष्णा माहेश्वरी और उनके पति भैरूलाल पर फर्जी सन्तान प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप लगा है। परिवादी रामेश्वर प्रसाद गुर्जर ने अदालत में परिवाद पेश कर इस साजिश का खुलासा किया। (Bundi News)इस पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डोली ने शनिवार को तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है, जो इस विवाद से जुड़े हुए हैं।

परिवादी का आरोप

परिवादी रामेश्वर प्रसाद गुर्जर ने अपने अधिवक्ता भवर लाल गुर्जर के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डोली के समक्ष परिवाद पेश किया। इस परिवाद में आरोप लगाया गया कि हिण्डोली प्रधान कृष्णा माहेश्वरी और उसके पति भैरूलाल ने मिलकर साजिश रची। आरोप के अनुसार, यह साजिश पंचायतराज चुनाव में परिवादी की भागीदारी को रोकने के लिए की गई।

फर्जी प्रमाण पत्र का मामला

आरोप है कि कृष्णा माहेश्वरी और उनके पति भैरूलाल ने ओवण ग्राम पंचायत के सरपंच कार्यकाल के दौरान परिवादी के खिलाफ एक फर्जी सन्तान प्रमाण पत्र जारी किया। इस प्रमाण पत्र का इस्तेमाल पंचायत राज चुनाव में परिवादी के निर्वाचन को निरस्त करने की साजिश के तहत किया गया।

चुनाव याचिका का असफल प्रयास

साजिश के तहत, कृष्णा माहेश्वरी और उनके सहयोगी कंवरा ने न्यायालय में चुनाव याचिका पेश की थी, जिसमें उन्होंने परिवादी का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की। हालांकि, इस याचिका को न्यायालय ने सबूतों के अभाव में पहले ही खारिज कर दिया था।

न्यायालय का आदेश

शनिवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डोली ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हिण्डोली पंचायत समिति की प्रधान कृष्णा माहेश्वरी, उनके पति भैरूलाल और कंवरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायालय का यह आदेश मामले की गंभीरता को दर्शाता है।

अब क्या होगा आगे?

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस जांच प्रक्रिया शुरू होगी और आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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