नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 3 साल बाद 20 साल का कारावास, नागौर पॉक्सो कोर्ट का फैसला
Nagaur Crime News: नागौर। जिले में तीन साल पहले नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला आया है। नागौर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही दोषी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
3 साल पुराने दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट का फैैसला
नागौर पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश सतीश चंद्र कौशिक ने तीन साल पुराने दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है। उन्होंने दुष्कर्म मामले में आरोपी भरत को दोषी माना है और उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा दी है। अदालत ने अपने फैसले में पीड़िता को 3 लाख रुपए की राशि देने का आदेश भी दिया है, पीड़िता को यह राशि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत दी जाएगी।(Nagaur Crime News)
लड़की को घर से उठा ले गया था आरोपी
दुष्कर्म का यह मामला 23 जून 2021 को सामने आया था। नागौर के महिला थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसमें बताया गया कि आरोपी नाबालिग को घर से उठा ले गया और फिर उसके साथ दरिंदगी की।(Nagaur Crime News)
10 गवाह, 30 सबूत के बाद दोषी को सजा
वरिष्ठ लोक अभियोजक सुभाष चंद्र ने बताया कि महिला थाना पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया ।न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 10 गवाहों के बयान करवाए गए। 30 दस्तावेज भी अदालत में पेश किए गए। गवाह और दस्तावेज के आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी भरत सोनी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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