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Tonk News: 5 माह तक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट का फैसला, मुख्य आरोपी व सहयोगी को 20 साल के कैद की सुनाई सजा

Tonk News: टोंक। टोंक ( Tonk) की पॉक्सो कोर्ट (Pocso Court) ने दुष्कर्म के मामले में अपना फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधिश ने अपहरण और दुष्कर्म (Rape) के मामले में आरोपी के साथ-साथ उसका सहयोग करने वाले युवक...
12:41 PM Jul 21, 2024 IST | Asib Khan

Tonk News: टोंक। टोंक ( Tonk) की पॉक्सो कोर्ट (Pocso Court) ने दुष्कर्म के मामले में अपना फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधिश ने अपहरण और दुष्कर्म (Rape) के मामले में आरोपी के साथ-साथ उसका सहयोग करने वाले युवक को भी सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों युवकों को 20-20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है, इसके साथ ही दोनों युवकों पर 2.11 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। दरअसल, आरोपी युवक किरोशी को टोंक से बहला-फुसलाकर बाइक पर बैठाकर ले गया था और कोटा में करीब 5 महीने तक अलग-अलग ले जाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था।

पिता ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट 

बता दें कि 29 जून 2022 को पीड़िता के पिता  ने सदर थाना टोंक (Sadar Police Station) में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में पीड़ित पिता ने बताया कि उसकी बेटी दोपहर को पत्नी को दुकान पर जाने की कहकर निकली थी। लेकिन वह वापस नहीं आई। काफी खोजबीन और पूछताछ करने पर उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस (Police) ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी। विशिष्ट लोक अभियोजक गुलजार ने मामले को लेकर बताया कि पुलिस ने अनुसंधान के दौरान नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर लिया था और आरोपी आमिर अब्बासी और रघु नायक को गिरफ्तार करने के बाद 1 फरवरी 2023 को कोर्ट में चालान पेश किया था।

कोर्ट में पेश किए 23 गवाह और 62 दस्तावेज

मामले में अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 23 गवाह और 62 दस्तावेजों को पेश किया। इसके बाद विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट टोंक ने आरोपी अमीर अब्बासी और रघु को दुष्कर्म, अपहरण आदि धाराओं में आरोपी मानते हुए 20-20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों युवकों पर 2.11 लाख का अर्थदंड भी लगाया।

सहयोगी को भी 20 साल की सुनाई सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे प्रकरण में आरोपी आमीर अब्बासी का सहयोग कर उसकी बाइक से निवाई छोड़ने वाले रघु को भी 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट ने इससे पहले 29 जून को भी दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी सहीराम का सहयोग करने वाले सचिन को भी 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

 

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