Republic Day 2025: गणतंत्र दिवस की परेड रिहर्सल के लिए ट्रैफिक में बदलाव, जयपुर से दिल्ली जाने वाले समझ लें रूट
Republic Day 2025: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल और 26 जनवरी (Republic Day 2025) को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। यह प्रतिबंध 22 जनवरी 2025 को फुल ड्रेस रिहर्सल और 25 जनवरी 2025 को छत्रसाल स्टेडियम, मॉडल टाउन, दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए लागू रहेगा।
ट्रैफिक प्रतिबंध और वैकल्पिक मार्ग:
ट्रैफिक प्रतिबंध सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक लागू रहेंगे। यातायात पुलिस ने निम्न वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं:
- इनर रिंग रोड: आईपी कॉलेज से आजादपुर चौक तक
- जीटीके रोड: शक्ति नगर से आजादपुर चौक तक
- छत्रसाल स्टेडियम रोड: गजरावाला टाउन
- बुराड़ी चौक से विजय नगर टी-पॉइंट: कैंप चौक के माध्यम से
यातायात पुलिस ने यात्रियों और मोटर चालकों से अनुरोध किया है कि वे ट्रैफिक प्रतिबंधों की जानकारी रखें और यात्रा की योजना पहले से बनाएं।
छत्रसाल स्टेडियम में 25 जनवरी का समारोह:
गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्रसाल स्टेडियम में 25 जनवरी को मुख्यमंत्री आतिशी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। इस कार्यक्रम के लिए लगभग 250 बसें और 1000 हल्के वाहन आने की संभावना है, जिससे स्टेडियम के आसपास जाम लग सकता है। इसे देखते हुए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है।
गुरुग्राम में ट्रैफिक एडवाइजरी:
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने भी 22-23 जनवरी और 25-26 जनवरी के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस दौरान मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों को गुरुग्राम/दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
प्रमुख निर्देश:
- जयपुर से एनएच-48 के माध्यम से आने वाले भारी वाहनों को पचगांव पर केएमपी एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ा जाएगा।
- गुरुग्राम स्थानीय क्षेत्र के भारी वाहनों को हीरो-होंडा चौक, शंकर चौक, महरौली बॉर्डर, सोहना, पटौदी, फरुखनगर पर वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ा जाएगा।
- दूध, सब्जी, फल, अग्निशमन, एंबुलेंस और हवाई अड्डे के यात्रियों के वाहन प्रतिबंधित नहीं होंगे।
- अन्य जिलों या राज्यों की ओर जाने वाले वाहन पचगांव चौक से केएमपी एक्सप्रेसवे का उपयोग करें।
सुरक्षा के विशेष उपाय:
गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 1 फरवरी तक राजधानी में सभी उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म जैसे पैराग्लाइडर, ड्रोन, क्वाडकॉप्टर आदि के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उस पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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