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आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत! 12 साल बाद मिली जमानत, जानें पूरी जानकारी

Asaram Bapu Bail: रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 85 वर्षीय आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार (7 जनवरी) को एक बड़ी राहत मिली। स्वास्थ्य कारणों के चलते, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और राजेश...
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Asaram Bapu Bail: रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 85 वर्षीय आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार (7 जनवरी) को एक बड़ी राहत मिली। स्वास्थ्य कारणों के चलते, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और राजेश बिंदल की बेंच ने उन्हें 31 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। यह जमानत सूरत आश्रम में एक महिला अनुयायी से रेप के मामले में मिली है। हालांकि, कोर्ट ने आसाराम को निर्देश दिए हैं कि वे जमानत मिलने के बाद किसी भी (Asaram Bapu Bail)सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही अपने अनुयायियों से मुलाकात कर सकेंगे। इस फैसले ने एक बार फिर से आसाराम के खिलाफ कानूनी लड़ाई और उनकी सजा को चर्चा में ला दिया है, जिसमें न्याय और अपराध के बीच की गंभीर लाइन की परिभाषा भी झलकती है।

12 साल बाद मिली जमानत...तीन बार मिल चुका है पैरोल

आसाराम, जो 2 सितंबर 2013 से जेल में बंद थे, को 12 साल, 3 महीने, और 5 दिन बाद जमानत मिली है। इस दौरान आसाराम को तीन बार पैरोल मिल चुकी है। पहली बार अगस्त 2024 में उन्हें 7 दिन की पैरोल दी गई थी, उसके बाद नवंबर 2024 में 30 दिन की पैरोल दी गई, और हाल ही में 15 दिसंबर 2024 को उन्हें 17 दिन की पैरोल मिली थी। हालांकि, यह पहली बार है जब उन्हें जमानत मिली है।

जमानत के दौरान निगरानी का आदेश

आसाराम ने कोर्ट से स्वास्थ्य कारणों से जमानत की मांग की थी। उनके वकील ने बताया कि आसाराम दिल की बीमारी से पीड़ित हैं और उम्र से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जमानत के दौरान आसाराम की निगरानी के लिए सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए।

रेप के दो मामलों में उम्रकैद की सजा

आसाराम को 2013 में जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और 25 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने उन्हें नाबालिग से रेप का दोषी ठहराया। इसके बाद, आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा, गुजरात के गांधीनगर में भी आसाराम पर रेप का आरोप था, जिसमें उन्हें 31 जनवरी 2023 को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई।

जोधपुर रेप केस में पीड़िता के गंभीर आरोप

आसाराम पर जोधपुर बलात्कार मामले में पीड़िता ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। पीड़िता ने कहा कि आसाराम ने उसे 15 अगस्त 2013 को अपने आश्रम में बुलाकर यौन शोषण किया। इसके अलावा, पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आसाराम ने उसे अवैध रूप से बंधक बना लिया था और उसे डराया धमकाया था।

पीड़िता के परिवार को धमकियां...गवाहों की हत्या

पीड़िता के परिवार ने यह आरोप लगाया कि उन्हें आसाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई थी और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। मामले की सुनवाई के दौरान कई गवाहों पर हमले हुए, और कुछ गवाहों की हत्या भी कर दी गई। इस सब के बावजूद, कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।

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