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"मैंने तो सिर्फ कंधे पर हाथ रखा था..." DFO से थप्पड़कांड पर पूर्व MLA भवानी सिंह राजावत को 3 साल की सजा

राजस्थान के कोटा में हुए IFS थप्पड़ कांड में स्थानीय अदालत ने पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को 3 साल जेल की सजा दी है।
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Bhawani Rajawat Kota: कोटा में IFS थप्पड़ कांड मामले में आज गुरुवार को कोटा की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने (Bhawani Rajawat Kota) भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत और उनके समर्थक महावीर सुमन को तीन-तीन साल जेल की सजा दी है। हालांकि इससे जुड़े एक दूसरे केस में अदालत ने दोनों को बरी कर दिया।

पूर्व विधायक को थप्पड़ कांड में जेल

कोटा की अदालत ने भवानी सिंह राजावत और महावीर सुमन को IFS थप्पड़ कांड में तीन-तीन साल जेल की सजा दी है। जबकि धारा 3 के मामले में दोनों को अदालत ने बरी कर दिया। इस मामले में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को अप्रैल 2022 में गिरफ्तार भी किया गया था। उस वक्त भवानी सिंह राजावत करीब 10 दिन जेल में रहे।

भवानी सिंह राजावत को गिरफ्तारी के बाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। आज एससी-एसटी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए भवानी सिंह राजावत व महावीर सुमन को राजकार्य में बाधा डालने और थप्पड़ मारने के मामले में दोषी मानते हुए तीन-तीन साल के कारावास व तीस-तीस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।

कब हुआ था IFS थप्पड़ कांड

राजस्थान के कोटा में यह IFS थप्पड़ कांड मार्च 2022 में हुआ था। तब UIT की ओर से दाढ़देवी माता मंदिर रोड पर पेचवर्क करवाया जा रहा था, जिसे वन विभाग ने रुकवाया था। इस बात से नाराज होकर 31 मार्च 2022 को पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत अपने समर्थकों के साथ वन विभाग के कार्यालय पहुंचे। आरोप है कि वहां DFO रवि मीणा को थप्पड़ मारा गया।

मुझे न्यायपालिका पर भरोसा, HC जाएंगे

कोटा की एससी-एसटी कोर्ट की ओर से थप्पड़ कांड में 3 साल की सजा के फैसले पर अब पूर्व विधायक की प्रतिक्रिया आई है। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत का कहना है कि वह न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। वह अदालत में विश्वास रखते है। उन्होंने सजा के सवाल पर कहा कि इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे। जरुर न्याय मिलेगा।

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