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झुंझुनूं के सैनिक स्कूल का शिक्षक करता था 'गंदी बात', अब भुगतेगा 20 साल कारावास

Jhunjhunu Crime News: झुंझुनूं। झुंझुनूं की पॉक्सो कोर्ट ने सैनिक स्कूल के बच्चों के यौन शोषण मामले में फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी सैनिक स्कूल के शिक्षक को 20 साल जेल की सजा दी है।...
07:35 PM Aug 08, 2024 IST | Vivek Chaturvedi
Jhunjhunu Crime News: झुंझुनूं। झुंझुनूं की पॉक्सो कोर्ट ने सैनिक स्कूल के बच्चों के यौन शोषण मामले में फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी सैनिक स्कूल के शिक्षक को 20 साल जेल की सजा दी है।...

Jhunjhunu Crime News: झुंझुनूं। झुंझुनूं की पॉक्सो कोर्ट ने सैनिक स्कूल के बच्चों के यौन शोषण मामले में फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी सैनिक स्कूल के शिक्षक को 20 साल जेल की सजा दी है। इसके साथ ही आरोपी पर 81 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

कुकर्मी शिक्षक को 20 साल जेल की सजा

झुंझुनूं की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्चों से कुकर्म के मामले में सैनिक स्कूल के शिक्षक काली पहाड़ी निवासी रविन्द्र सिंह शेखावत को 20 साल जेल की सजा दी है। इसके साथ ही आरोपी पर 81 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। स्कूल के 12 बच्चों ने आरोपी पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे।(Jhunjhunu Crime News)

कमरे में बुलाकर बेड टच करता था शिक्षक

सैनिक स्कूल में  7 दिसंबर 2019 को पेरेंट्स- टीचर्स मीटिंग के दौरान यह मामला सामने आया था। स्कूल के 12 बच्चों ने मीटिंग में टीचर पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। बच्चों ने बताया था कि आरोपी शिक्षक रविन्द्र सिंह उनके साथ कई महीनों से गंदी बात कर रहा है। कमरे में बुलाकर बेड टच करता है। कई बार कुकर्म भी कर चुका है। किसी को बताने पर टीचर जान से मारने की धमकी भी देता है।

प्रिंसिपल ने दर्ज करवाया था मुकदमा

पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में शिक्षक पर गंभीर आरोप लगने के बाद स्कूल ने कमेटी बनाकर जांच की। इस कमेटी ने बच्चों की भी काउंसलिंग की, मगर बच्चे डर की वजह से चुप रहे। इसके बाद स्कूल में कॉर्पल पनिशमेंट मॉनिटरिंग कमेटी (CPMC) की बैठक हुई। इस बैठक में अभिभावक भी शामिल हुए। मीटिंग में बच्चों ने अपनी बात बताई। इसके बाद प्रिंसिपल ने मामला दर्ज करवाया था।

आरोपी के खिलाफ 36 गवाह और सबूत

पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजक ओमप्रकाश सैनी की ओर से 36 गवाह और दस्तावेज पेश किए गए। बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी रविन्द्र सिंह को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। वहीं 81 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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