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New Criminal Laws : 1 जुलाई से नया कानून, वॉट्सएप- टेलीग्राम से भी भेज सकेंगे FIR, जानें और क्या बदलाव ?

New Criminal Laws Nagaur : नागौर। एक जुलाई से FIR के लिए पुलिस थाने में जाकर बहस करने की जरूरत नहीं होगी, आप वॉट्सएप- टेलीग्राम या ई-मेल से घर बैठे ही FIR दर्ज करा सकेंगे। पुलिस थाने से आपको संबंधित...
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New Criminal Laws Nagaur : नागौर। एक जुलाई से FIR के लिए पुलिस थाने में जाकर बहस करने की जरूरत नहीं होगी, आप वॉट्सएप- टेलीग्राम या ई-मेल से घर बैठे ही FIR दर्ज करा सकेंगे। पुलिस थाने से आपको संबंधित थाने में FIR कराने की बात भी अब नहीं कही जाएगी। क्योंकि एक जुलाई से IPC, CRPC की जगह अब BNS, BNSS और BSA कानून प्रचलन में आ जाएंगे।

ADJ ने दी कानून में बदलाव की जानकारी

नागौर के ADJ सुंदरलाल खारोल ने डीडवाना- कुचामन जिले के एड्वोकेट्स को देश में एक जुलाई से लागू होने वाले तीन कानूनों की जानकारी दी। एक जुलाई से भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) कीजगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA) की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ले लेंगे।

अब 'सामुदायिक सेवा' का भी दंड प्रावधान

कुचामन न्यायालय में आयोजित कार्यक्रम में एडीजे सुंदरलाल खारोल, एडीजे धर्मेंद्र पंवार, वरिष्ठ सिविल न्यायधीश ज्ञानेंद्र सिंह और अपर लोक अभियोजक, एडवोकेट दौलत खान ने तीनों कानूनों के बारे में जानकारी दी। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि पहली बार 'सामुदायिक सेवा' को दंड के रूप में BNS की धारा- 4 में शामिल किया गया है। जिससे जेलों की भीड़ कम हो।

90 दिन में पुलिस को बताना होगा क्या कार्रवाई की ?

ADJ धर्मेंद्र पंवार ने बताया कि नए कानून लागू होने पर अपराध के लिए देश में कहीं भी FIR दर्ज हो सकेगी। जो संबंधित थाने में ऑटो ट्रांसफर हो जाएगी। वॉट्सएप- टेलीग्राम सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से FIR दर्ज हो सकेगी। प्रार्थी को तीन दिन के भीतर संबंधित थाने में आकर साइन करने होंगे। पुलिस को जांच के 90 दिनों के भीतर पीड़िता को उसकी शिकायत पर प्रगति की जानकारी देनी होगी।

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